Karnataka में मंदिर, मस्जिद व चर्चों के लिए नई guidelines

कर्नाटक में मंदिर, मस्जिद व चर्चों के लिए नई गाइडलाइन शुरू हुई है। गाइडलाइन मंदिर, मस्जिदों में प्रयुक्त लाउडस्पीकर के लिए है।

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति के लिए 17885 आवेदन किए गए थे।

इनमें से सरकार ने 10889 स्थलों को लाउडस्पीकर के उपयोग की कानूनी मान्यता दी तथा बकायदा ₹450 शुल्क भी वसूला गया।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग का समय सुबह 6:00 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक ही रहेगा।

आपको बता दें कि मस्जिदों में प्रयुक्त लाउडस्पीकर के उपयोग का कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया है।

सुबह 5:00 बजे लाउडस्पीकर से अजान देने के विरोध में हिंदू संगठनों ने मंदिरों में मंत्र जाप का लाउडस्पीकर से आह्वान किया है।

हिंदू संगठन का कहना है, कि मस्जिद में 5:00 बजे लाउडस्पीकर से अजान होने से यह कानून का उल्लंघन है, और अगर वे कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम भी करेंगे।

इस प्रकार विरोध को देखते हुए सरकार ने लाउडस्पीकर उपयोग के लिए 2 साल का लाइसेंस बतौर लाउडस्पीकर की अनुमति दिया है।

10889 लाइसेंसों में से 3000 हिंदू मंदिर में 1400 चर्चो को लाइसेंस मिला है।

न्यायालय का सख्त निर्देश है कि लाउडस्पीकर को तय समय सीमा के अनुसार ही बजाया जाए।

और डेसीबल को कंट्रोल करने वाले मेकैनिज्म को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।